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नगरीय निकायों की सीमा वृद्धि, वार्डों के निर्धारण और आरक्षण के लिये समय-सीमा निर्धारित

नगरीय निकायों की सीमा वृद्धि, वार्डों के निर्धारण और आरक्षण के लिये समय-सीमा निर्धारित

भोपाल। गोंडवाना समय। 
नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगरीय निकायों के आगामी आम निर्वाचन-2019 के मद्देनजर निकायों की सीमा वृद्धि, वार्डों की संख्या का निर्धारण, वार्ड विभाजन और आरक्षण संबंधी कार्यवाही के लिये समय-सीमा निर्धारित कर दी गयी है। इस संबंध में पूर्व में जारी समय-सारणी को संशोधित किया गया है। उप सचिव, नगरीय विकास एवं आवास श्री मनीष सिंह ने जानकारी दी है कि नगरीय निकायों की सीमा वृद्धि संबंधी प्राथमिक प्रकाशन 28 फरवरी तक होगा। दावे-आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम प्रकाशन 30 मार्च तक होगा। वार्डों की संख्या के निर्धारण के लिये अधिसूचना का प्रकाशन 10 अप्रैल तक, वार्डों की सीमाओं के निर्धारण का प्राथमिक प्रकाशन 15 अप्रैल तक और दावे-आपत्तियों की सुनवाई तथा उनका निराकरण 25 अप्रैल तक किया जायेगा। वार्ड विभाजन का अंतिम प्रकाशन 31 मई तक, वार्डों के आरक्षण संबंधी कार्यवाही जिला स्तर पर 14 जून तक और वार्ड आरक्षण की अधिसूचना एक जुलाई तक जारी की जायेगी। महापौर/अध्यक्ष के पदों का आरक्षण 10 जुलाई, 2019 तक किया जायेगा।

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