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चुनाव में धन-बल का उपयोग रोकने के लिये सघन निगरानी रखी जाये

चुनाव में धन-बल का उपयोग रोकने के लिये सघन निगरानी रखी जाये

व्यय निगरानी के एनफोर्समेंट एजेंसियों के नोडल अधिकारियों की बैठक सम्पन्न

भोपाल। गोंडवाना समय। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 की तैयारियों के लिये निर्वाचन व्यय निगरानी तंत्र को मजबूती से लागू करने के लिये उड़नदस्ता दल तथा स्थैतिक निगरानी दल का गठन कर कार्यवाही शुरू की जायें। संवेदनशील निर्वाचन व्यय निगरानी क्षेत्रों का चयन कर, विशिष्ट कार्यवाहियों की जानकारी प्रतिदिन निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करायें। निर्वाचन व्यय निगरानी के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने पुलिस विभाग को ये निर्देश दियें।  आयकर विभाग को निर्देश दिये कि संदेहास्पद लेन-देन वाले खातों की जांच की जायें। श्री राव ने नोडल अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिये कि एयरपोर्ट/एयरस्ट्रिप/हेलीपेड पर जांच की कार्यवाही हेतु टीम का गठन करें। एयरपोर्ट अथॉरिटी को निर्देशित किया कि एयरपोर्ट/एयरस्ट्रिप/हेलीपेड पर कार्यवाही की सूचनायें, विमानों/चार्टेड प्लेन/हेलीकॉप्टर की आवाजाही की सूचना तथा विस्तृत रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं आयकर नोडल अधिकारी को उपलब्ध करवाई जायें ताकि निगरानी टीमें कार्यवाही कर सकें। सीआईएसएफ को निर्देशित किया कि इंटेलीजेंस यूनिट के साथ समन्वय कर एयरपोर्ट/एयरस्ट्रिप/हेलीपेड पर चेकिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करें। बैठक में निर्देशित किया गया कि राज्य स्तरीय उडनदस्ते बनाकर आबकारी विभाग द्वारा छापे की कार्यवाही की जायें। बैंको को निर्देशित किया कि संदेहास्पद लेन-देन की जानकारी आयकर विभाग को तुरंत उपलब्ध करवायी  जायें। परिवहन विभाग को निर्देशित किया कि अवैध वाहनों की सघन चैकिंग की जायें। स्टार प्रचारकों के वाहनों के परमिट जारी करते समय दस्तावेजों की जांच के लिये नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जायें। दूरसंचार विभाग को निर्देशित किया कि एसएमएस की दरों का निर्धारण किया जायें। शैडो ऐरिया में वैकल्पिक संचार व्यवस्था - मोबाईल टॉवर्स स्थापित किये जायें। फ्लाईंग स्कॉड, एसएसटी टीमों के वाहनों में जीपीएस सिस्टम को ट्रेक करने तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिये मजबूत नेटवर्क की व्यवस्था की जायें। रेलवे विभाग को निर्देशित किया कि निर्वाचन व्यय निगरानी के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर अवैध सामग्री, मदिरा, अवैध धन, अवैध हथियार की रोकथाम के लिये कार्यवाही की जायें। बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश कौल, पुलिस महानिरीक्षक श्री चंचल शेखर, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश श्रीवास्तव तथा संबंधित विभागों के नोडल अधिकारी उपस्थित थे।              लोकसभा निर्वाचन 2019  में प्रत्याशियों के लिये व्यय सीमा 70 लाख निर्धारित
भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन 2019 में अभ्यर्थियों के लिये व्यय सीमा रुपए 70 लाख निर्धारित की है।  लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत अभ्यर्थी का व्यय निर्धारित व्यय सीमा से अधिक  नहीं होना चाहिये। लोक सभा निर्वाचन में प्रत्याशियों द्वारा कानून के अन्तर्गत सीमा में किये गये सभी व्यय जैसे पोस्टर, बैनर, वाहन, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक विज्ञापन, जन-सभा, टेंट और ऐसे सभी व्यय जिनका रिकार्ड संधारित किया जाता है, इन सभी के लिए व्यय सीमा निर्धारित की गई है। सभी अभ्यर्थियों को व्यय के लिये बैंक में खाता खुलवाना अनिवार्य होगा और व्यय का भुगतान चैक द्वारा किया जायेगा।
कानून के अधीन अनुमति प्राप्त नहीं होने वाले व्यय- जैसे निर्वाचकों को प्रभावित करने के उद्देश्य से रुपए, शराब या अन्य किसी वस्तु एवं रिश्वत का वितरण करना आदि यह भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन एक भ्रष्ट आचरण है। निर्वाचन की घोषणा की तारीख से लेकर परिणाम घोषणा की तारीख तक राजनैतिक दलों के पार्टी व्यय पर उड़नदस्ता के जरिये जिला प्राधिकारियों द्वारा नजर रखी जायेगी। यह व्यय अभ्यर्थी के व्यय में नही जोड़ा जायेगा फिर भी साक्ष्य के साथ अभिलेखवद्ध प्रेक्षकों की रिपोर्ट निर्वाचन परिणामों की घोषणा के 45 दिनों में विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दी जानी चाहिये। जिन प्रकरणो में अभ्यर्थी निर्वाचन व्यय का दिन-प्रतिदिन का लेखा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने में विफल हो जाता है, और नोटिस दिये जाने के बावजूद यह विफलता बनी रहती है तो ऐसे नोटिस के तामील किये जाने के 48 घंटो के बाद भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत एफ आई आर दर्ज की जायेगीं, और निर्वाचन अभियान के लिए अभ्यर्थी द्वारा वाहनों के इस्तेमाल के लिए अनुमति वापस ले ली जायेगी। जिन मामलों में अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा नोटिस मिलने के 48 घण्टों की समय सीमा में उत्तर प्रस्तुत नही किया जाता है तो यह माना जायेगा कि नोटिस में उल्लेखित छुपाई गई धनराशि की बात स्वीकार कर ली है और ऐसे अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय  में राशि को जोड़ा जायेगा। निर्वाचन व्यय मॉनीटरिंग के लिये केन्द्रीय व्यय प्रेक्षक, सहायक प्रेक्षक, नोडल अधिकारी, वीडियो निगरानी, वीडियो अवलोकन, लेखा टीम, उडनदस्ता दल(एफ.एस.टी), स्थैतिक निगरानी दल (एस.एस.टी) एवं कंट्रोल रूम के जरिये व्यय निगरानी रखी जावेगी।

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